By Malvika Kashyap
May 7 2022
Note Tap the screen for the next slide
अगर आप विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहती हैं तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. विधवाओं के लिए इसका बहुत आधार है.
इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन मिल सकती है. उ.प्रदेश सरकार की तरफ से विधवाओं को ₹500 की पेंशन मिल सकती है.
हरियाणा सरकार की तरफ से प्रति माह लगभग ₹2250 की सहायता दी जाती है. वही महाराष्ट्र में विधवाओं को ₹900 प्रति माह पेंशन मिल जाती है.
विधवा स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए महिलाओं की आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. सहायता की रकम विधवाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.
इस योजना में लाभार्थी को पति के मृत्यु का प्रमाण, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज देने होंगे.
अगर कोई विधवा अपने पहले पति के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लेती है, तो वह इस विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएगी.
इस योजना में आवेदन के लिए राज्यों के अनुसार वेबसाइट पर जाकर Widow Pension पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक तरह से भरे.
अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस जांचना चाहती हैं तो आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करते हुए एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकती हैं.
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सही तरह से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. इसके लिए आप नजदीकी CSC Centre जाकर भी जानकारी ले सकती हैं.
Next Web Story
To visit next Web Story, Swipe Up the following button or Click on it 🙏 Thank You!