कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ में आप ई-नॉमिनी बना सकते है. यह नॉमिनेशन करना ऑनलाइन और बेहद आसान है. प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए आपका PF कटता है, जो बाद में मिलता है.
ई नॉमिनेशन के लिए आपका UAN नंबर एक्टिवेट होने के साथ ही आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की अधिकृत वेबसाइट पर जाएं.
अब Services इस ड्रॉपडाउन मेनू से For Employees पर क्लिक करें. इसके बाद Member UAN Online Service पर क्लिक करें.
अब अपना UAN number और password डालकर लॉगिन करें. इसके बाद Manage टैब को ओपन करें. इसमें E-Nomination को सेलेक्ट करें.
अब आपके सामने Provide Details नाम का टैब आएगा. इसमें आप अपना परमानेंट और करंट ऐड्रेस डाल सकते हैं. इसके बाद save पर क्लिक करें.
अपने फैमिली डिक्लेरेशन को बदलने के लिए आप 'YES' पर क्लिक कर सकते हैं. अब आप Add Family Details पर क्लिक करें. इसमें आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं.
इसमें आप किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट जाएगा, यह डिक्लेरेशन दे सकते हैं. अब सभी डिटेल्स भरने के बाद आप सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
अब OTP जनरेट करने के लिए e-Sign पर क्लिक करें. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को सबमिट करें.
इस पूरी प्रोसेस के बाद बड़ी आसानी से आपका ई-नोमिनेशन आपके ईपीएफओ अकाउंट के साथ रजिस्टर हो गया है.
EPFO holder की मृत्यु होने पर PF फंड एम्पलाई पेंशन स्कीम और एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में फायदेमंद होता है. PF में जमा फंड नॉमिनी को मिलता है.
दोस्तों इन आसान स्टेप से आप अपने ईपीएफओ अकाउंट में ई नॉमिनेशन को जोड़कर अपने परिवार के लिए भविष्य में सहायता का प्रावधान कर सकते हैं.